PF Employer Share : देश में कर्मचारी किसी भी सरकारी संस्था या प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, तो उसको सैलरी के साथ-साथ EPFO की भी सुविधा दी जाती है। सभी कर्मचारियों के PF Account को EPFO (Employees Provident Fund Organisation) हैन्डल करता है। कर्मचारी के Account में जितनी राशि कर्मचारी की सैलरी से काटकर जमा की जाती है, उतनी ही राशि संस्था या कंपनी के द्वारा भी जमा की जाती है। इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि Employer Share क्या होता है।
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PF Online Balance Check Overview
पोर्टल का नाम | EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) |
Ministery | Ministry of Labour & Empowerment |
Official Website | www.epfindia.gov.in |
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Why PF Account Important/PF खाता महत्वपूर्ण क्यों
कर्मचारी के जीवन में PF Account बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कर्मचारी अपनी नियमित महीने की सैलरी में से कुछ भी भविष्य के लिए बचा नहीं पाता और उसके जीवन में अतिरिक्त खर्च होने पर वह बहुत परेशान हो जाता है। PF खाते में हर महीने रुपए जमा होने से भविष्य में आने वाले खर्चों का बहुत ही आसानी से समाधान हो जाता हैं। इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह भी है कि PF Balance Interest भी ज्यादा मिलता है। जिस भी संस्था या कंपनी में हम काम करते हैं उसकी ओर से भी हमारे खाते में उतने ही रुपए जमा किए जाते हैं, जीतने हमारी सैलरी से काटकर जमा किए जाते है।
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Employee Share/कर्मचारी हिस्सेदारी
हर महीने कर्मचारी की सैलरी से 12% पीएफ काटकर उसके पीएफ अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। यह सभी कर्मचारियों का अलग-अलग मात्रा जमा होता है। कर्मचारी की सैलरी पर निर्भर करता है कि उसके पीएफ खाते में कितना जीएफ जमा होगा। जितना अमाउंट कर्मचारी की सैलरी से काटकर उसके खाते मे जमा किया जाता है, उसको एम्पलाई शेयर कहा जाता है।
- Employee Share – कर्मचारी की सैलरी का 12 प्रतिशत
Employer Share/नियोकता हिस्सेदारी
जितना PF कर्मचारियों की सैलरी से काटकर उसके खाते में जमा किया जाता है, उतना ही PF उसकी कंपनी या संस्था के द्वारा भी उसके PF Account में जमा किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर कर्मचारी की सैलरी से ₹2000 उसके खाते में जमा होते हैं, तो कंपनी या संस्था के द्वारा भी ₹2000 उसके खाते में जमा किए जाएंगे। उसे महीने कर्मचारियों की खाते में कुल 4000 रुपए जमा होंगे।
नोट – जो रुपए संस्था या कंपनी के द्वारा कर्मचारी के खाते में जमा किए जाते हैं, वह दो भागों में जमा होते हैं। लगभग 4 प्रतिशत एंपलॉयर शेयर में जमा होते हैं और 8 प्रतिशत पेंशन के रूप में जमा होते हैं।
- Employer Share – कंपनी या संस्था के द्वारा लगभग 4 प्रतिशत
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Pension/पेंशन
कर्मचारी के खाते में जितना Amount उसकी सैलरी से कटकर जमा किया जाता है। उतनी ही राशि कंपनी या संस्था के द्वारा भी उसके खाते में जमा की जाती है। यह दो भागों में जमा होता है, लगभग 4% Employer Share और लगभग 8% Pension के रूप में जमा होता है।
- Pension – कंपनी या संस्था के द्वारा लगभग 8 प्रतिशत
PF Interest/ब्याज
कर्मचारी के पीएफ खाते में कुल कितने रुपए जमा होते हैं एंप्लॉय शेयर एंपलॉयर शेयर एंड पेंशन सभी पर एनुअल ब्याज लगता पीएफ में जमा पीएफ खाते में जमा रूपों पर 8% से लेकर 9% वार्षिक ब्याज लगाया जाता है जो की किसी भी बैंक की एचडी से ज्यादा होता है इस ब्याज का भुगतान ईपीएफओ के द्वारा किया जाता है ब्याज की गणना वर्ष में एक बार अर्थात मार्च के अंत में की जाती है
PF Interest – 8% से 9% (वार्षिक)
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How Much PF Withdraw/कितना PF निकाल सकते है
PF Account से PF के पैसे निकालने के लिए EPFO की ऑफिशल वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कर्मचारी के PF Account में रुपए तीन हिस्सों में जमा होते हैं i.e. Employee Share, Employer Share, Pension. यदि कर्मचारी सेवा में कार्यरत है तो वह अपने खाते से पूरे पैसे नहीं निकल सकता। वह केवल PF Advance (Partial Withdrawal) कर सकता है। पीएफ खाते से पूरे पैसे वही कर्मचारी निकल सकता है जो सेवा में कार्यरत नहीं है। किसी कंपनी या संस्था को छोड़ने के लगभग 2 महीने बाद पीएफ का पूरा पैसा निकल सकता है।
PF Employee Share Withdraw/कर्मचारी हिस्सा
यदि कोई कर्मचारी सेवा में कार्यरत है तो वह Form 31 भरकर पीएफ एडवांस से पार्सल विद्रोह कर सकता है। जिसमें उसकी Employee Share का 100% रुपए निकल जाएगा और कुछ प्रतिशत Employer Share से भी दे दिया जाएगा। इसका मतलब यह है यदि कर्मचारी सेवा में कार्यरत है तो वह सिर्फ Employee Share ही निकल सकता है।
- Employee Share : Form 31
PF Employer Share Withdraw/नियोकता हिस्सा
PF Account से Employer Share के पैसे को वही कर्मचारी निकल सकता है जो वर्तमान में सेवा में कार्यरत नहीं है। किसी कंपनी या संस्था को छोड़ने के लगभग 2 महीने बाद Service छोड़ने की अंतिम तिथि (Date of Exit) को ऑनलाइन इंटर करना होगा। उसके बाद Form 19 भरकर Employer Share के सारे पैसे निकाले जा सकते है।
- Employer Share : Form 19
PF Pension Withdraw/पेंशन
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यदि कोई कर्मचारी सेवा में कार्यरत है तो वह PF Account से पेंशन के रुपए नहीं निकल सकता। पेंशन के रुपए निकालने के लिए कर्मचारियों को कंपनी या संस्था को छोड़ना होगा। सेवा छोड़ने के लगभग दो महीने बाद Service छोड़ने की तिथि (Date of Exit) ऑनलाइन इंटर करवाने के बाद Form 10C अप्लाई करके पेंशन के रुपए को निकाला जा सकता है।
नोट : यदि कर्मचारी की सर्विस 9 साल 6 महीने यानी साढ़े 9 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो फिर उसको पेंशन के रुपए जब उसकी उम्र 60 साल की हो जाएगी तब Form 10D भरकर मासिक पेंशन के रूप में दी जाएगी।
- Pension : Form 10C (Before 9.5 year) and Form 10D (After 9.5 year)
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Conclusion/निष्कर्ष
यह EPFO (Employees Provident Fund Organisation) की ऑफिशल वेबसाइट नहीं है। इस पोस्ट में मैंने जो भी जानकारी दी है, वह सब गूगल से सर्च करके और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर दी है। मैंने इस पोस्ट में EPFO से संबंधित हर प्रकार की जानकारी दी है। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए ईपीएफओ की ऑफिशल वेबसाइट पर विज़िट करें। पोस्ट को पूरा पढ़ने के लिए धन्यवाद !
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If a person’s salary is more than Rs 15000, will his PF be deducted or not?
yes, pf is mandatory. sabhi ka deduct hota h, agr aapka nhi ho rha to ddo se contact kro. jaha 50+ employees work kar rhe ho vaha pf mendatory hota hai…thanks for visit.